वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के लोगो के लिए लगतार प्रयाश कर रही है की उन्हें ज्यादा से ज्यादा योजनओं का लाभ प्राप्त हो सके है, जिससे जो भी लोग आर्थिक रूप से कमजोर है उनकी स्तिथि ठीक हो सके, इसलिए इन योजनाओं को शुरू किया जा रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यूपी शिशु हितलाभ योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के नवजात शिशु के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी। इसलिए आज के इस लेख में हम आपको इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, ताकि आप सभी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके.
यूपी शिशु हितलाभ योजना के मुख्य बिंदु
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश शिशु हितलाभ योजना |
योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई | UP राज्य सरकार के द्वारा |
संबंधित राज्य | उत्तर प्रदेश (Uttara Pradesh) |
विभाग | उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार |
योजना के लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य निवासी श्रमिक |
योजना का उद्देश्य | श्रमिक मजदूरों के बच्चों को भरण पोषण हेतु पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना |
आवेदन की प्रक्रिया | Offline |
UP शिशु हितलाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट | upbocw.in |
UP Shishu Hitlabh Yojana 2023 क्या है ?
उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन श्रम विभाग के द्वारा यूपी शिशु हित लाभ योजना की शुरुआत की गई है, जिसमे राज्य में रहने वाले श्रमको के शिशुओं के जन्म होने पर आर्थिक मदद दी जा सके इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है. यदि लड़के का जन्म होता है तो ₹10000 प्रति शिशु और लड़की के जन्म होने पर ₹12000 प्रति शिशु की धनराशि श्रमिकों को प्रदान की जाएगी.
यूपी शिशु हितलाभ योजना के उद्देश्य
हमारे भारत में आज भी ऐसे कई गरीब श्रमिक है, जिनकी आर्थिक स्तिथि ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें इस योजना की मदद से कुछ आर्थिक सहयता प्रदान की जायगी, जिससे की वे अपने नवजात बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सके, इसलिए इस योजना को चलाया जा रहा है.
योजना के लाभ (Benefits):
- इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह होता है की यदि आपके घर लड़का होता है तो आपको 10000 रुपये तथा यदि लड़की होती है तो आपको 12000 हजार रुपये की आर्थिक सहयता प्रदान की जाती है, जिससे आप अपने बच्चे का भरण पोषण सही तरीके से कर सके.
- राज्य सरकार श्रमिक के शिशुओं को पोषण हेतु पौष्टिक आहार प्रदान करेगी।
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही ले सकते है.
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को बचे के जन्म लेने के 1 वर्ष के अन्दर ही आवेदन करना होगा, तभी इस योजना का लाभ दिया जायगा.
- यदि योजना के तहत श्रमिक द्वारा आवेदन प्रक्रिया में प्रार्थना पत्र जमा कराने में विलम्ब / देरी होती है तो श्रमिक को दंडस्वरूप ₹1,000/- प्रतिमाह जमा कराने होंगे।
- योजना के लागू होने से शिशु की कुपोषण जैसी घातक बीमारियों से रोकथाम होगी।
- इस योजना का लाभ घर के केवल दो ही बच्चो को दिया जायगा.
UP Shishu Hitlabh Yojana की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
- एक परिवार के केवल दो बच्चे ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी आदि
UP Shishu Hitlabh Yojana के लिए आवेदन कैसे करे ?
- सर्वप्रथम लाभार्थी को प्रसव के 1 साल के भीतर निकटतम श्रम कार्यालय या संबंधित तहसील के तहसीलदार या संबंधित विकास खंड कार्यालय में खंड विकास अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- वह इस योजना का फॉर्म को प्राप्त करना होगा, तथा उसमे मांगी जाने वाली समस्त जानकारी को पूरा भरण होगा,
- तथा इसमें मागे जाने वाले सभी जरुरी दस्तावेजों को लगाना होगा,
- जिसके बाद आपको यह फॉर्म उसी कार्यालय में जमा करना होगा.
- इस तरह से आप इस योजना के लिए बड़े ही आसानी से आवेदन कर सकते है.