Rashtriya Parivarik Labh Yojana , यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन कैसे करे और Rashtriya Parivarik Labh Yojana Application Form डाउनलोड करे तथा आवेदन की स्थिति, लाभ एवं पात्रता ऑनलाइन चेक करे
वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार गरीब लोगो के लिए कई लाभदायक योजनाए निकलती रहती है, जिससे की उन लोगो की आर्थिक स्तिथि ठीक हो सके, इसी उदेश्य के साथ सरकार राज्य में रोजाये लागु करती है, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार की Rashtriya Parivarik Labh Yojana को चलाया जा रहा है, जिसमे आप सभी जोड़कर इसका लाभ प्राप्त कर सकते है.
इस योजना के माध्यम से यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार के द्वारा परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसलिए आज के इस आर्टिकल में हम आपको इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे, जिससे की आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके,
Rastriya Parivarik Labh Yojana :- Overview
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
Rashtriya Parivarik Labh Yojana
आपकी जानकारी के लिए बता दे की इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से योजना को शुरू किया है. यह योजना ग्रामीण तथा शहरी दोनों के लिए चलाई जा रही है, जिसमे गरीब परिवार के लोगो को इस योजना के अंतर्गत पहले 20000 हजार रुपये की धनराशि दी जाती है, लेकिन 2013 के बाद से इस योजना के अंतर्गत 30000 दिए जाते है, जिससे की गरीब परिवार के लोगो की आर्थिक स्तिथि ठीक रहे, इस योजना को जो भी लोग लाभ प्राप्त करना चाहते है, उनको कुछ जरुरी दस्तावेजों की जरुरत होती है, जो की हम इस लेख में विस्तार से जानकारी देंगे, जिससे आप इस योजना से बड़े ही आसानी से जोड़ सकते है.
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के उद्देश्य
यदि किसी गरीब परिवार में कोई एक ही व्यक्ति कमाने वाला हो और उसकी अचानक ही मित्यु हो जाती है, तो घर के लोगो को काफी ज्यादा मुस्किलो का सामना करना पड़ता है, इसके साथ साथ उस में आर्थिक परिवार बहुत ज्यादा आ जाती है, इसी को देखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana को आरंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति को परिवारों की मुखिया की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके परिवार को 30000 रुपये की आर्थिक सहायता की जायगी, जिससे की वे अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, इसी उद्देश्य के साथ इस योजना को चलाया जा रहा है.
(यूपी) उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
- उत्तर प्रदेश राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023 के तहत सरकार द्वारा ₹30000 का मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश रहने वाले व्यक्तियों को ही दिया जायगा,
- केवल वही गरीब परिवार Rashtriya Parivarik Labh Yojana का लाभ प्राप्त कर सकेंगे जिनके परिवार के मुखिया के मृत्यु किसी कारणवश हो गई है एवं आप उनके परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है।
- इस योजना का पैसा केवल बैंक खाते में ही दिया जाता है,
- इस योजना का पैसा आपके बैंक खाते में 45 दिन के अंदर ही आ जाती है.
योजना के लिए पात्रता ?
आवेदन उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो,
मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी ।
आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है ।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज ?
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दिशा निर्देश
- फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे जाएंगे।
- आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा।
- सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है।
- केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा।
- लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए तथा जेपीईजी फॉरमैट में होना चाहिए।
- लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लिए ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन ?
- इसके लिए आपको सबसे इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा. जिसकी लिंक http://nfbs.upsdc.gov.in/ है.
- इसके बाद आप इसके होम पेज पर पहुंच जायगा,
- जहा आपको नया पंजीकरण पर क्लिक करना होगा,
- इसके बाद आपके सामने एक ऑनलाइन फॉर्म खोल जायगा,
- जिसे आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक भरना होगा,
- अंत में मृत्यु प्रमाण, Upload Signature , आय-प्रमाण, और आधार कार्ड को अपलोड करना होगा,
- इस तरह से आप इस योजना के लिए आवेदन बड़े ही आसानी से कर सकते है.
Rashtriya Parivarik Labh Yojana आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
- यदि आप आवेदन का स्टेटस चेक करना चाहते है, तो आपको इसके लिए सबसे पहले इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा,
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा, जिसपर आपको क्लिक कर देना है.
- यहाँ आपको अपना जिला सेलेक्ट करना होगा, तथा आवेदन संख्या को दर्ज करना होगा,
- इसके बाद आप इसका स्टेटस बड़े ही आसानी चेक कर सकते है.
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