MP Ladli Laxmi Yojana Certificate: ऐसे करे प्राप्त लाड़ली लक्ष्मी का प्रमाण पत्र, जाने पूरी जानकारी

MP Ladli Laxmi Yojana Certificate:-मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना की ऑफिसियल वेबसाइट https://ladlilaxmi.mp.gov.in से मात्र 2 मिनट में आप Ladli Laxmi Yojana Certificate Download कर सकते है.

लेकिन इसमें सबसे सबसे बड़ा सवाल यह आता है की आखिर हम कैसे इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते है, इसी के बारे में हम आज के इस लेख में जाने में स्टेप बाई स्टेप आइये तो शुरू करते करते है आज के इस लेख को, MP Ladli Laxmi Yojana Certificate

आर्टिकललाड़ली लक्ष्मी योजना प्रमाण पत्र डाउनलोड
लाभार्थीमध्य प्रदेश के निवासी
डाउनलोडिंग टाइम2-3 मिनट
वेबसाइटLadliLaxmi.mp.gov.in
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योजना के बारे मे MP Ladli Laxmi Yojana Certificate

प्रदेश में बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य् की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने एवं बालिकाओं के सर्वागीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 01 अप्रैल 2007 से प्रारम्भ की गई । MP Ladli Laxmi Yojana Certificate

MP Ladli Laxmi Yojana Certificate

योजना से जोड़ने के लिए पात्रता (Ladli Laxmi Yojana Certificate)

  • यदि आप इस योजना से जोड़ना चाहते है, तो 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिका। होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है,
  • बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो।
  • माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हों।
  • माता-पिता आयकर दाता न हो
  • आवेदन मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो
  • प्रथम प्रसव से जन्मी बालिका को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जावेगा। द्वितीय प्रसव से जन्मी बालिका को लाभ दिये जाने हेतु माता/पिता को परिवार नियोजन अपनाया जाना आवश्यक है।
  • माता-पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो।MP Ladli Laxmi Yojana Certificate

विशेष प्रकरण की स्थिति में (Ladli Laxmi Yojana Certificate Download)

  • जिस परिवार में अधिकतम 02 संताने है तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है उस बच्ची के जन्म के 05 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला/पुरूष की दूसरी शादी होती है तथा पूर्व से ही 02 बच्चे है तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • प्रथम प्रसूति के समय एक साथ 03 बच्चियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।
  • जेल में बंद महिला कैदियों की जन्मी पात्र बालिकाओं को भी योजनांतर्गत लाभांवित किया जावेगा।
  • बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी सन्तान बालिका को योजना का लाभ दिया जावेगा ।
  • स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जिन परिवारों द्वारा परिवार नियोजन नहीं अपनाया गया है, उन प्रकरणों में 01 वर्ष के स्थान पर 02 तक प्रकरण स्वीकृत करने के अधिकार कलेक्टर को दिए गए है।
  • विलम्ब से प्राप्त आवेदनों को सूक्ष्म परीक्षण करते हुए, विशेष प्रकरण के तहत् स्वीकृति/अस्वीकृति जिला कलेक्टर प्रदान करेंगे।
  • अनाथालय/संरक्षणगृह के अधीक्षक द्वारा अनाथालय में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु 5 वर्ष होने से पूर्व या दत्तक लेने वाले माता- पिता द्वारा दत्तक लेने के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा।

योजना के उद्देश्य


  • मध्य प्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना।
  • आम जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना।
  • समाज में बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
  • जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना।
  • परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से दो बालिकाओं के जन्म के बाद बालक जन्म की आशा को हतोत्साहित करना। (Ladli Laxmi Yojana Certificate Download)
  • बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक अच्छी नींव प्रदान करना।
  • कन्या भ्रूण हत्या/शिशु हत्या को रोकना।
  • बालिकाओं के विकास के लिए सकारात्मक और सक्षम वातावरण का निर्माण करना।
  • बाल विवाह को हतोत्साहित करना और कानूनी रूप से स्वीकृत उम्र में विवाह को प्रोत्साहित करना।

लाड़ली लक्ष्मी योजना के लाभ

  • योजनांतर्गत बालिका के नाम से शासन की ओर से रूपये 1,18000/- का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।
  • योजनांतर्गत पंजीकृत बालिका को कक्षा 6 वीं में प्रवेश पर रूपये 2000/-, कक्षा 9 वीं में प्रवेश पर रू. 4000/-, कक्षा 11 वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/- एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश पर रू. 6000/- छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।
  • लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात् स्नातक अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर रूपये 25000/- की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जाएगी ।
  • लाड़ली बालिकाओं की उच्च शिक्षा (स्नातक) हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा ।
  • बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर, कक्षा 12 वी की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एवं बालिका का विवाह, शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के उपरांत होने पर राशि रुपये 1.00 लाख का अंतिम भुगतान किये जाने का प्रावधान है ।(Ladli Laxmi Yojana Certificate Download)

लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :- MP Ladli Laxmi Yojana Certificate

  • बालिका की समग्र आईडी व परिवार आईडी.
  • बालिका का माता / पिता के साथ फोटो.
  • परिवार नियोजन प्रमाण-पत्र (द्वितीय बालिका की स्थिति में).
  • सभी आवश्यक दस्तावेज jpg, jpeg, png, gif, JPG, JPEG, PNG, GIF आदि फॉर्मेट में हो सकते हैं, इनके अतिरिक्त अन्य कोई फॉर्मेट मान्य नहीं है.(Ladli Laxmi Yojana Certificate)
  • सभी दस्तावेजों की साइज़ 40 KB से 200 KB के मध्य हो सकती है, इससे कम या ज्यादा साइज़ मान्य नहीं है.

लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे

  • इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले लाड़ली लक्ष्मी बाई योजना के होम पर जाना होगा, जिसकी लिंक https://ladlilaxmi.mp.gov.in/LLYHome.aspx यह है,
  • इसके बाद आपके सामने होम पेज खुलकर सामने आ जायगा,
  • जिसके बाद आपको आवेदन करे पर क्लिक करना होगा,
  • अब आपके सामने एक दूसरा पेज खुलकर सामने आ जायगा,
  • जिसमे आपको दी गयी जानकारी को भरना होगा,
  • इस तरह से आप इस योजना से जोड़ने के लिए बड़े ही आसानी से आवेदन कर सकते है

ऐसे करे डाउनलोड मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना सर्टिफिकेट.

  • आपको सबसे पहले इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है, जिसकी लिंक https://ladlilaxmi.mp.gov.in/llyhome.aspx यह है,
  • इसके बाद आपको प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है,
  • अब इसके बाद आपको पंजीयन नंबर दर्ज करना है,
  • जिसके बाद आपका लाड़ली लक्ष्मी का सर्टिफिकेट प्राप्त हो जायगे,
  • इस तरह से आप बड़े ही आसानी इस कार्ड को प्राप्त कर सकते है,

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