मध्य प्रदेश शासन की ओर से सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को मिल रहा है प्रोत्साहन, जाने पूरी जानकारी

Civil Seva Protsahan Yojana:- नमस्कार मित्रो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस लेख में जिसमे आज हम बात करेंगे, MP Civil Seva Protsahan Yojana के बारे में, जिसमे आपको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जैसा की आप सभी को ज्ञात है, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश सरकार पड़ने वाले बच्चो के लिए कई सरकारी योजना निकलती है, जिससे की उनको पड़ने लिखने में कोई दिक्कत न सामना न करने पड़े, इसी के चलते मध्य प्रदेश सरकार की तरफ ’सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन को चलाया जा रहा है, जिसमे आप भी जोड़ सकते है,

योजना का उद्येश्य ?

म.प्र. प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक, मुख्ये एवं साक्षात्कावर में सफल होने अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यीर्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है।

आवेदक की पात्रता

अनुसूचित जाति के ऐसे आवेदक जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग अथवा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में किसी भी स्तर पर परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
अखिल भारतीय सेवा परीक्षा में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु आय सीमा का बंधन नहीं है, किन्तु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिये आवेदकों के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रूपये 5.00 लाख से अधिक न हो।

इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि ?

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले जनजातीय वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नांनुसार राशि प्रदाय की जाती है :- प्रारंभिक परीक्षा मे उत्तीर्ण होने पर:- 40,000/- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर:- 60,000/- साक्षात्कार उपरांत सफल होने पर:- 50,000/-

नोट :- अखिल भारतीय सिविल सेवा में सफल अभ्य0र्थियों को उपरोक्तानुसार प्रोत्साहन राशि की पात्रता के लिए आय सीमा का बंधन नहीं होता है।

(ब) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले जनजातीय के सफल प्रतियोगियों को जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 8.00 लाख से अधिक न हो,कोः- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर:- 20,000/- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर:- 30,000/- साक्षात्कार उपरांत सफल होने पर:- 25,000/- उक्ताानुसार अभ्य र्थी को राशि केवल प्रथम बार सफलता प्राप्त करने पर ही प्रदान की जाती है, दूसरी बार सफलता प्राप्त करने पर अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित राशि की 50 प्रतिशत राशि दी जाती है एवं तीसरी बार सफल होने पर योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाता। अभ्य।र्थी की आयु यू.पी.एस.सी द्वारा संबधित वर्ष की Civil Sewa (Pre) की परीक्षा के पात्रता अनुसार ही निर्धारित होगी।

आवेदन कहाँ और कैसे करे ?

आवेदक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जाति, आय एवं मूल निवासी प्रमाण पत्रों एवं परीक्षा में सफल होने का प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगें।
परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर दूसरी बार सफलता प्राप्त करने पर उल्लेखित राशि का 50 प्रतिशत देय होगा।
संघ लोक सेवा आयोग एंव मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर केवल एक ही परीक्षा के लिये प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी।

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